कठुआ में पिछले साल आठ साल की एक बच्ची की बलात्कार के बाद हुई हत्या के मामले में एक किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई सोमवार को किशोर न्याय बोर्ड के सामने शुरू होगी क्योंकि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने उस याचिका पर जल्द सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें उसके नाबालिग होने को चुनौती दी गई है. अब जम्मू क्षेत्र के कठुआ में किशोर न्याय बोर्ड के सामने मुकदमा शुरू होगा.
किशोर न्याय बोर्ड ने 15 जुलाई को सुनवाई शुरू की थी लेकिन क्राइम ब्रांच ने कहा था कि वह इस दिशा में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है क्योंकि आरोपी के नाबालिग होने की स्थिति पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है. क्राइम ब्रांच ने कहा था कि पुलिस ने हाईकोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें आरोपी को किशोर ठहराया गया है.
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने कहा, ‘इसकी समय से पहले सुनवाई का मामला नहीं बनाया गया है. इस मामले पर उचित तारीख पर विचार किया जाए.’ इस मामले को पांच अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया. क्राइम ब्रांच जल्द सुनवाई की दरख्वास्त करते हुए हाईकोर्ट पहुंची थी क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड ‘अपराधी प्रवृति वाले इस किशोर’ के खिलाफ आठ जुलाई को आरोप निर्धारण के बाद अपनी कार्यवाही शुरू कर चुका था.